रायपुर। सुधीर तम्बोली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर द्वारा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को सोनोग्राफी किए जाने वाले कमरे में सीसीटीवी लगाने के संबंध में एक पत्र भेजा है। जिसमें जिला पशु चिकित्सालय भी शामिल है। उक्त पत्र में बाल संरक्षण आयोग की बैठक दिनांक 25 .09. 2018 के निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटर में सोनोग्राफी किए जाने वाले कमरे में सीसीटीवी लगाया जाना है और बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है इस पत्र की कॉपी उपसंचालक, पीसीपीएनडीटी, संचलनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर छत्तीसगढ़ और बाल संरक्षण आयोग रायपुर को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
आपत्ति जनक है आदेश-डॉ राकेश गुप्ता
उक्त आदेश के विरोध में छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और विभागीय कार्रवाई कर आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि सोनोग्राफी की प्रक्रिया मरीज के निजी जानकारी और मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत मरीज और डॉक्टर के बीच में अति गोपनीय होती है। डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार सोनोग्राफी परीक्षण करने वाले कमरे में सीसीटीवी लगाया जाने का निर्देश निहायती आपत्तिजनक, गैरकानूनी और दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है।
विडियो रिकॉर्डिंग का हो सकता है दुरुपयोग
रेडियोलॉजिस्ट डॉ सुनील रात्रे ने कहा चूंकि यह किसी महिला की गोपनीयता का मामला है और अगर वीडियों रिकॉर्डिंग होती है तो उस रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग नही होगा वह सुरक्षित रहेगा यह कैसे हो पायेगा।
प्रदेशभर में होगा लागू
उक्त आदेश के सम्बंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि हमने स्वास्थ्य विभाग को सोनोग्राफी सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनुशंसा किया था और यह सिर्फ जगदलपुर नही बल्कि प्रदेशभर के लिए है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय भ्रूण हत्या रोकने की दृष्टि से लिया गया है। इस पर आपत्ति तो होना ही नही चाहिए।
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